कब जेल से बाहर आएगा Elvish Yadav? वकील प्रशांत राठी ने बताई बड़ी बात

Elvish Yadav News: रेव पार्टियों में सांप के जहर के सप्लाई करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बंद बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर आज जिला न्यायालय के एसीजेएम की कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर एल्विश के वकील प्रशांत राठी का एक बयान आया है।

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने बताया कि कि हमने अपनी जमानत अर्जी में उन धाराओं का उल्लेख करने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। जिनका कल पुलिस ने उल्लेख किया था। पुलिस ने कुछ और धाराओं का उल्लेख किया है जो पहले नहीं थीं।

हटाई गई एनडीपीएस एक्ट की धारा-20

एल्विश के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 हटा दिया गया है और धारा-22, 29, 30, 32 बढ़ाया गया है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एल्विश यादव की ऊपर लगी धारा-20 हटा दिया गया है। जो एक लिपकीय गलती हो गई थी। एल्विश पर लगी धाराओं को संशोधित करने के लिए उन्हें बुधवार को जिला न्यायालय ले जाया गया था। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 लगाया गया था। उसकी जगह पर धारा-22 लगानी थी। फिलहाल पुलिस ने धारा-20 हटा दी है।

आईपीसी की धारा-284, 289, 120बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 अधिनियम की धारा-9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। जिला न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-8/22/29/30/32 को सही माना है। वहीं बाकी धाराएं एल्विश के ऊपर से हटा दी गईं है। हालांकि, एल्विश के ऊपर अभी भी स्पेशल एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा-29 लगी हुई है। जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान है।