नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार के दिन लोगों को बड़ी राहत दी है। अब तक जो लोग सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2,000 रुपये के नोटों नहीं बदलवा सके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन को अब बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 कर दिया है। पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की अंतिम तारीख तय की गई थी, जो आज खत्म हो रही थी। लेकिन, RBI ने लोगों को सात दिन की और मोहलत दे दी है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर RBI के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है और अन्य नोटों के साथ बदला जा सकता है।
सात अक्टूबर के बाद क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। लेकिन, इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। एक बार में 20,000 से अधिक के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।