नई दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार (21 मई) को बीजेपी सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धमकी के आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट से बाहर आने पर बृजभूषण ने कहा कि मैं पहले ही अपनी बेगुनाही का सबूत दे चुका हूं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के सामने पेश आरोपियों ने पूछने पर अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्वयं को बेकसूर बताते हुए मुकदमे का सामना करने का तर्क रखा। सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया गया है।
टिकट काटे जाने पर भी दिया बयान
अदालत से बाहर आने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर अभी चार्ज फ्रेम हुआ, जो आरोप लगाए गए हैं उसे अब पुलिस को साबित करना है। मेरे पास अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत हैं। उनकी टिकट काटे जाने को लेकर किए गए एक सवाल पर बृजभूषण ने कहा कि मेरे बेटे टिकट मिल गया है।