आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डाली थी ये याचिका

नई दिल्‍ली: दुष्‍कर्म के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्‍च अदालत ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है।

आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें। इससे पहले सितंबर, 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।

दुष्‍कर्म के मामले में हुई उम्रकैद की सजा

बता दें कि आसाराम 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के अन्य मामले में वर्तमान में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित अपने आश्रम में 2001 से 2007 तक सूरत की रहने वाली एक शिष्या से कई बार दुष्‍कर्म करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सजा सुनाई है।