गंगाजल पर CBIC ने साफ की स्थिति, कहा- पूजा सामग्री GST दायरे से बाहर है

कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगाजल पर 18% GST को लूट और पाखंड की पराकाष्ठा बताया

नई दिल्‍ली: गंगाजल पर कथित तौर पर 18 फीसदी GST (माल एवं सेवा कर) लगाने को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार की आलोचना की। इसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है।

सीबीआईसी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमश: 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

कांग्रेस अध्‍यक्ष ने साधा था निशाना

इसस पहले कांग्रेस ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के लिए गुरुवार को मोदी सरकार की आलोचना की थी। साथ ही इसे लूट व पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया था। इसके बाद CBIC की ओर से इस मसले पर स्थिति साफ की और बताया कि गंगाजल को GST लागू होने के बाद से ही कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

 

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