सीएम केजरीवाल को ईडी समन केस में अग्रिम जमानत, आगे पेशी से भी मिली छूट

नई दिल्ली: दिल्‍ली सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार (16 मार्च) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। एक मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

ईडी अबतक आठ बार जारी कर चुकी है समन

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें सात मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक आठ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं।