प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की जांच सीबीआई जारी रखेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएसपी जियाउल हक की हत्या में रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका की जांच जारी रहेगी। जियाउल की पत्नी की याचिका पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया है।
गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने जिआउल हक हत्याकांड में रघुराज प्रताप और सहायक के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था। बता दें कि वर्ष 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच जारी रखने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है।