नई दिल्ली: देशभर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी के पेपर लीक को लेकर उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। नीट रिजल्ट से पहले एक जून को एक छात्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेपल लीक को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।
इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिल्ली हाईकोर्ट सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से नीट यूपी 2024 (NEET UG 2024) परीक्षा से संबंधित कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
केंद्र ने दिया दोबारा परीक्षा देने का विकल्प
इससे पहले 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स और री-नीट यूजी एग्जाम की तीन याचिकाओं पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1563 नीट परीक्षार्थियों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने गुरुवार (14 जून) को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने या बिना ग्रेस मार्क्स के नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शाम को एनटीए ने निर्धारित 1563 स्टूडेंट्स लिए 23 जून 2024 को री-एग्जाम का नोटिस जारी किया। इस री-एग्जाम का रिजल्ट (Re-NEET UG Result 2024) 30 जून को जारी किया जाएगा और काउंसलिंग पहले से निर्धारित तारीख 06 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट 08 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करने वाला है, जिसे लेकर एनटीए ने काउंसलिंग से पहले सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी।