सुप्रीम कोर्ट का आदेश- SBI कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, नहीं तो…  

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर लगभग 40 मिनट में फैसला सुना दिया। कोर्ट से एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने लगभग 40 मिनट की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि 12 मार्च तक एसबीआई सारी जानकारी का खुलासा करे। चुनाव आयोग सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करे।

क्‍या है पूरा मामला?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को स्‍टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।