31 मार्च तक खाली करना होगा अकबर नगर, हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

लखनऊ: राजधानी के अकबर नगर में रहने वाले बाशिंदों को 31 मार्च तक खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। ये आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर के लोगों की याचिकाओं पर दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है।

हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के साथ-साथ अकबर नगर का कोई भी विस्थापित निवासी EWS के फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकेगा। 10 साल में किश्तें न चुका पाने पर अगले पांच साल का और समय दिया जाएगा। इसके बावजूद किश्तें न चुका पाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवेदन दे सकेंगे।

मुख्‍यमंत्री को भी किया आदेशित

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को भी आदेशित किया है कि ऐसा आवेदन मिलने पर वह मुख्यमंत्री लाभार्थी कोष अथवा ऐसी किसी अन्य योजना के तहत वास्तविक जरूरतमंद को राहत देंगे। हाईकोर्ट के आदेश का लाभ विस्थापित होने वाले उन निवासियों को भी मिलेगा, जिन्होंने याचिकाएं नहीं दाखिल की थीं।