नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है।
सीबीआई को जारी किया नोटिस
सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए पांच अगस्त को मुख्यमंत्री की गियाचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई है।