नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने गुरुवार (11 जुलाई) को नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पीठ ने कहा कि कुछ याचिककर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों को केंद्र और एनटीए की ओर से दाखिल हलफनामों की प्रति अभी तक नहीं मिली है।
18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए मामले
इसी के साथ उसने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत नीट यूजी 2024 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें पांच मई को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली तथा नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।