अलीगढ़ में शादी अनुदान के लक्ष्य में हुई वृद्धि

शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिले के लक्ष्य में 691 से बढ़ाकर 1382 हुई वृद्धि

अलीगढ़: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत जिले का लक्ष्य में वृद्धि करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन, अलीगढ़ में सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जिले के निर्धारित लक्ष्य 691 को बढाकर 1382 कर दिया गया है। उन्होंने जिले के सभी पात्र व्यक्तियों से आव्हान किया है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछडे वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों, वर्ग के आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत शहरी क्षेत्र में 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है।