राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में खारिज हुई याचिका

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2018 में बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर आपराधिक मानहानि के केस में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मामले को निरस्‍त करने के लिए याचिका लगाई थी। इस अर्जी को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इससे पहले 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामला चाईबासा में 2018 कांग्रेस सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी भाषण से जुड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

यूपी में कोर्ट से मिली थी राहत

इससे पहले उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से संबंधित मानहानि मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर कराया था।