नई दिल्ली: चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम और कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन बैंक ने यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग (ECI) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि SBI 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि EC से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज किया जाए।
17 मार्च तक अपलोड करने का निर्देश
बेंच ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओरिजनल कॉपी आयोग को लौटा दी जाए। स्कैन और डिजीटल फाइलों की एक कॉपी कोर्ट में रखी जाए और फिर इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 17 मार्च तक अपलोड किया जाए। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बैंक से 12 मार्च तक डीटेल देने और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करने कहा था।